PAN Card: आपके पास भी हैं 2 पैन कार्ड? ऐसे सुधारे वरना होगा जेल

PAN Card: पैन कार्ड का इस्तेमाल पहचान प्रमाण, वित्तीय लेनदेन और आदि के लिए किया जाता है. कानून के अनुसार एक व्यक्ति को केवल एक पैन कार्ड रखने की अनुमति है. आपके नाम पर एक से अधिक पैन कार्ड होना अवैध है. आयकर विभाग एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों / संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई या जुर्माना लगा सकता है.

अगर आपके भी गलती से दो पैन कार्ड बन गए हैं तो आप जल्द से जल्द सुधार ले वरना आपको हो सकती है जेल. पैन कार्ड से जुड़ी सारी जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े ताकि आपको पैन कार्ड बंद कराने से संबंधित सारी जानकारी हासिल हो सके.

कई कारणों से होते हैं एक से अधिक पैन कार्ड 

जहां तक लोग धोखाधड़ी करने के लिए कई पैन कार्ड प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. वहीं अधिकतर मामलों में गलती से भी एक व्यक्ति को एक से ज्यादा पेन कार्ड दे दिया जाता है. ऐसी कई परिस्थितियां हो सकती है. जी के तहत किसी व्यक्ति को दो पैन कार्ड आते हैं.

एक से अधिक आवेदन:-

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जब कोई आवेदक पैन कार्ड के लिए आवेदन करता है और यह तय समय के भीतर पैन कार्ड नहीं आता है, तो वो फिर से आवेदन कर देता है, फिर यह एक से अधिक आवेदन का मामला हो जाता है। अब यदि पिछला पैन कार्ड बन चुका है और भेज दिया गया था और नया आवेदन भी प्रक्रिया में है, तो आवेदक को अपने नाम पर दो पैन कार्ड मिल सकते हैं। 

सुधार के बजाय नया आवेदन:-

जब कोई आवेदक अपने पैन कार्ड की जानकारी अपडेट करने या बदलना चाहते हैं, लेकिन इसके बजाए नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर देता है, तो ऐसे मामलों में, उसके नाम पर दो पैन कार्ड हो जाते हैं। 

शादी के बाद नया आवेदन:-

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अगर कोई महिला शादी के बाद अपना सरनेम बदल लेती है, तो वह अपने मौजूदा पैन में सुधार के लिए आवेदन करने के बजाय नए पैन के लिए आवेदन कर देती है, जिससे उसके पास दो पैन कार्ड हो जाते हैं।

NRI (Non-Resident Indian)

NRI (अनिवासी भारतीय) जब व्यापार करने के लिए भारत आते हैं  या कमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उन्हें पैन कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ता है और अपना ट्रांजेक्शन पूरा करते हैं। हालांकि, जब वे कई वर्षों के बाद देश  वापस आते हैं, तो वो भारत में व्यापार को फिर से चलाने करने के लिए एक नए पैन के लिए आवेदन करते हैं, इस प्रकार, उनके  नाम पर कई पैन बन जाते हैं। 

कोई भी कारण हो, लेकिन एक व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। यह एक दंडनीय अपराध है और ऐसे करने पर व्यक्ति पर कानून कार्रवाई हो सकती है और पैन जुर्माना लग सकता है.

एक से अधिक पैन कार्ड आपकी कैरेट पर फाइल को कैसे प्रभावित करते हैं. 

कई पैन कार्ड रखने पर आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. जब आप लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो बैंक वेरीफाइड करता है, वह है आपका पैन कार्ड. अगर आपके पास दो पैन कार्ड है तो लोन के साथ-साथ आपका आवेदन भी नामंजूर हो सकता है.

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कई पैन कार्ड होने पर व्यक्ति को धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है. और ऐसे आवेदक की लोन चुकाने की क्षमता और इच्छा दोनों को लेकर बैंकों को संदेह होता है. ज्यादातर बैंक के ऐसे आवेदकों को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं.

एक से अधिक पैन कार्ड की समस्या आप कैसे हल करें. 

अतिरिक्त पैन कार्ड समस्या को हल करने का एकमात्र उपाय आयकर विभाग में आपके पैन कार्ड को सरेंडर करना है. आप अपने पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए हम आपको दो रूप से बताएंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन.

  • NSDL कीवेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterCont.net पर जाएं
  • ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Application Type’ टैब चुनें और ‘Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data) चुनें
  • Applicant information’टैब के तहत अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें। कैप्चा कोड भरकर फॉर्म जमा करें
  • आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा जहां एक टोकन नंबर आपके लिए जनरेट और प्रदर्शित किया जाएगा। NSDL e-gov आपके ई-मेल पते पर इस टोकन नंबर को भेजेगा। नीचे  ‘Continue with PAN Application Form’ एक टैब होगा, इस पर क्लिक करें
  • एक वेब पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको अपने पैन आवेदन दस्तावेज़ों को जमा करने से  जुड़ें विकल्प  चुनने की  आवश्यकता  होगी। उनमें से दूसरा विकल्प ‘Submit scanned images through e-sign’ चुनें, नीचे आपको उस पैन नंबर की जानकारी भरनी होगी जिसे आप बरकरार रखना चाहते हैं फॉर्म  में अनिवार्य व्यक्तिगत जानकारी भरें और फिर  ‘Next’ पर क्लिक करें.
  • फिर से अनिवार्य व्यक्तिगत जानकारी जैसे-  पता और इसके बाद अगर कोई पैन कार्ड है तो उसकी जानकारी, “inadvertently allotted to you” पर क्लिक करें। यहां आपके द्वारा प्राप्त अतिरिक्त / डुप्लिकेट पैन कार्ड की जानकारी विवरण भरें और रद्द / आत्मसमर्पण करने के लिए ‘Next पर क्लिक करें
  • आखिरी में, आपको उन दस्तावेज़ों की जानकारी देने के लिए कहा जाएगा जिन्हें आप अपने आवेदन का समर्थन करने  के लिए  जमा कर रहे हैं। आपको अपनी फोटो, साइन और अन्य दस्तावेज़ की स्कैन की गई कॉपी को अपलोड करने के लिए  कहा  जाएगा। फिर आपको फॉर्म डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करना होगा और फिर अपनी  जानकारी को  वेरिफाइड करके  जमा  करना होगा।

आप अपने पैन कार्ड को ऑफलाइन सरेंडर कैसे करें. 

ऑफलाइन तरीके से अपने पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए आपको NSDL TIN सुविधा सेंटर में जाकर फॉर्म 49A भरना होगा. इसके अलावा हो सकता है कि आपको पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़े. ऐसी स्थिति में पैन कार्ड धारक को अपने क्षेत्र के आयकर असेसिग ऑफिसर को पत्र के रूप में आवेदन करना होगा. पैन कार्ड धारकों को पत्र में संपूर्ण और सही जानकारी देनी होगी. 

  • पैन कार्ड धारक का नाम 
  • पैन कार्ड धारक का पता 
  • पैन कार्ड नंबर के बारे में जानकारी जिसे रतिया सरेंडर करना है 
  • पैन कार्ड के बारे में जानकारी जिसे बरकरार रखना है

निष्कर्ष 

जैसा कि दोस्तों हमने आपको Pan Card की सारी जानकारी अपने इसलिए के जरिए बताने की कोशिश की है. और यह भी बताया है कि डुप्लीकेट पैन कार्ड अच्छे से क्या होगा. इसलिए हम आपको यह भी बताएं हैं कि डुप्लीकेट पैन कार्ड को रद्द करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं. फिर भी पैन कार्ड से जुड़ा कोई सवाल हो जिसे हम इस लेख के जरिए पूरा ना कर सके तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आपके पूछे गए प्रश्नों का जवाब हम देंगे.

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